न्यूरिया थाना क्षेत्र के गैंगस्टर ऐक्ट के अभियुक्त का साढ़े नौ लाख रुपये का मकान कुर्क।

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न्यूरिया-पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध में चलाये जा रहे 6विशेष अभियान के क्रम में थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत में पंजीकृत मु0अ0स0 475/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जाकिर पुत्र साबिर के मकान को शुक्रवार को विधिवत तरीके से कुर्क किया गया। अभियुक्त के द्वारा विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में सामिल रह कर सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से गौवध निवारण अधिनियम व अन्य आपराधिक कृत्य कर धन अर्जित कर आवासीय भवन का निर्माण कराया था।अभियुक्त जाकिर के विरूद्ध थानाध्यक्ष न्यूरिया के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बना कर जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद संख्या 384/23 सरकार बनाम जाकिर अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अभियुक्त जाकिर उपरोक्त के आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत करीब 09 लाख 52 हजार 658 रूपये को कुर्क कर जब्त करने के आदेश दिनांकित 20.03.2023 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी तहसील अमरिया क्षेत्राधिकारी सदर प्रतीक कुमार दहिया,न्यूरिया थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह आदि मौजूद रहे।