नई दिल्ली: आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या पैन और आधार में नामों में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार और पैन को जोडऩे की सुविधा के साथ दो अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं। इनमें एक मौजूदा पैन डेटा में बदलाव के लिए और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है, दूसरा हाइपरलिंक उन लोगों के लिए जो अपने आधार ब्योरे को अपडेट करना चाहते हैं।
एेसा करें गल्तीयां ठीक
अपनी विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल कर ‘आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर लॉग कर सकते हैं। इसके बाद लोग स्कैंड दस्तावेजों को डेटा अपडेट आग्रह के प्रमाण के रूप में अपलोड कर सकते हैं। करीब 1.22 करोड़ लोगों ने आधार को पहले ही पैन से जोड़ लिया है। हालांकि, यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी कम है कि देश में 25 करोड़ पैन कार्डधारक हैं, वहीं आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है। कर विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ छह करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
ये सुविधा भी I.T ने की था लांच
हाल ही में आई.टी. ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लांच की थी, जो आई.टी. रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने इसके लिए होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in दिया है। इस लिंक को क्लिक करने पर जो नया पेज खुलेगा,उसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब सही पाए जाने पर आधार और पैन कार्ड का लिंक कन्फर्म कर दिया जाएगा।