यूपी में गोहत्या और गोतस्करी करने पर लगेगी रासुका, डीजीपी ने जारी किया फरमान।

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उत्तर प्रदेश में गाय संरक्षण के लिए पुलिस ने नया कदम उठाया है अब प्रदेश में जो गोहत्या को दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत केस दर्ज किया जाएगा. यूपी के डीजीपी ने ये आदेश जारी किया है

सिर्फ गोहत्या पर ही नहीं, बल्कि गोतस्करी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. दूध देने वाले मवेशियों की काटने के लिए तस्करी करने पर भी दोषियों के खिलाफ यूपी पुलिस एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करेगी. दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाई जाएगी. डीजीपी ने सभी जिला पुलिस कप्तानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं.
अखिलेश सरकार में जारी हुआ था आदेश गोहत्या और गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर रासुका लगाने का आदेश अखिलेश यादव की सरकार में जारी हुआ था. लेकिन उस दौरान ये आदेश सख्ती से लागू नहीं किया गया. अब यूपी में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं. ऐसे में, यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने उसी शासनादेश के आधार पर ये फरमान जारी किया है.
यूपी पुलिस का ये आदेश ऐसे वक्त आया है जब केंद्र सरकार ने बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का सर्कुलर जारी किया है. सरकार ने पशु क्रूरता रोकने और मवेशियों को हत्या से बचाने के उद्देश्य से ये  नोटिफिकेशन  जारी किया है. हालांकि, इस नोटिफिकेशन पर काफी विवाद चल रहा है वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम की कुर्सी संभालते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी थी. पूरे सूबे में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का काम किया गया था।
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