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बड़ा फैसला:यूपी में जल्द होगा बिबाह रजिस्ट्रशन अनिवार्य, नही मिलेगी किसी समुदाय को छूट।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है. इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया था. इसके बाद बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल ने इसे अपने यहां लागू कर दिया. इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालेों से जुर्माना भी वसूला जाता है. यूपी में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था.कारण ये था कि अखिलेश सरकार के दौरान 2015 में मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी. इस समिति ने रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को दंडित न करने का फैसला किया, यही नहीं मुस्लिम समुदाय को रजिस्टेशन न कराने की छूट भी देने की बात सामने आई थी. लेकिन बाद में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
अब योगी सरकार ने रजिस्ट्रेश अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए महिला कल्याण विभग को नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं. नियमावली बन जाने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा.इसके लागू होने के बाद हर किसी को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा. इसमें किसी भी समुदाय को छूट नहीं मिलेगी. रजिस्ट्रेशन न कराने वाले शख्स को यूपी सरकार की किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा. नियमावली जिस दिन से लागू होगी, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जाएगा. माना जा रहा है कि इस नियम से उन्हें छूट रहेगी जो पहले से विवाहित हैं. लेकिन नियम लागू होने के बाद देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर सकार जुर्माना भी वसूलेगी. यह जुर्माना कितना होगा, अभी यह तय नहीं हुआ है
👉न्यूज सोर्स ईटीबी यूपी/उत्तराखण्ड,👈

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